Thursday, May 7, 2009

पप्पू भी नहीं बने, वोट भी नहीं डाला

"अगर आप वोट नहीं करते तो आप सो रहें हैं"। पप्पू ना बनो वोट डालो। हमने श्रीगंगानगर लोक सभा क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को वोट नहीं डाला। लेकिन हमने बाकायदा अपने लेफ्ट हाथ की अंगुली पर स्याही का निशान लगवाया और राइट हाथ से हस्ताक्षर किए। किन्तू मशीन पर किसी का बटन नहीं दबाया। बात हुई ये कि काफी
मगजमारी के बाद मेरे पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी इस बात से सहमत हो गए कि आप किसी को वोट न देना चाहो तो न दो,हम रजिस्टर पर यह लिख देंगें कि आपने इन उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने से इंकार कर दिया। उन्होंने अपने सहयोगी से यह टिप्पणी रजिस्टर पर लिखवाई" इनमे से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से इंकार कर दिया"। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्ताक्षर करवाए और अपने ख़ुद के किए।ऐसा केवल मैंने नहीं किया। ऐसे वोटर कई हैं जिन्होंने इस प्रकार से अपनी नापसंदगी जाहिर की। एक बूथ पर तो एक वकील के ऐसा करने पर कई और ऐसा की करने को अपने आप राजी हो गए। बेशक इस प्रकार से उम्मीदवारों को नापसंद करने वालों की संख्या दर्जन भर ही हो, मगर कहीं से शुरुआत तो है। शुरुआत होने के बाद ही कोई बात दूर तक जा पाती है।

7 comments:

Murari Pareek said...

कमाल है मेरे इतना समझाने के बाद भी आप ने किसी को वोट नहीं दिया!! बिचारे उम्मीदवारों के ऊपर आपने वार कर डाला! पर बिगुल बजा ही दिया है!! बधाई हो !!

अक्षत विचार said...

कहीं ऐसा करने का आपका मकसद इस नयी व्यवस्था से नाम कमाने का तो नहीं था नहीं, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था हो सकता है कि आपके क्षेत्र से उठे प्रत्याशियों में आपको एक भी योग्य न लगा हो।

Pramendra Pratap Singh said...

अच्‍छा किया, अपनी ऊर्जा तो नष्‍ट की :)

दिनेशराय द्विवेदी said...

राजनैतिक दलों के लिए एक नया संकट।

Kajal Kumar's Cartoons काजल कुमार के कार्टून said...

वोट न डालने के अधिकार को लेकर, विभिन्न समाचार पत्रों में जिस तरह के समाचार छप रहे हैं, मुझे ज़रूरी लगा कि, सही प्रावधानों पर एक बार फिर नज़र दौडाई जाये. वास्तव में प्रावधान निम्न है:-

THE CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961
49-O. Elector deciding not to vote.-If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form-17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule (1) of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark.

और, आपने या अन्य वोटरों ने जो किया वह कानून सम्मत है, भले ही पीठासीन अधिकारी ने यह अनजाने में किया हो.

Udan Tashtari said...

जब कोई न पसंद हो तो उसके लिए एक अलग से फार्म आता है मगर इसे बैलेट का हिस्सा बनाना होगा.

Udan Tashtari said...

बैलेट से मेरा तात्पर्य मशीन में इस बात के एक ऑप्शन से है.